बामनिया@Jhabua Hit
सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा खाद्य पंजीयन अथवा अनुज्ञप्ति लेना अनिवार्य किया गया है, जिसके अंतर्गत सब्जी फल विक्रेता मांस विक्रेता मछली अंडा विक्रेता पान ग़ुमटी, पानी पुरी चाट सेंटर देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान समस्त किराना दुकान होटल रेस्टोरेंट स्वयं सहायता समूह शासकीय एवं अशासकीय संस्थानों में संचालित कैंटीन आइसक्रीम पार्लर बेकरी मेडिकल दुकान इत्यादि को खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा खाद्य पंजीयन अथवा अनुज्ञप्ति लेना अनिवार्य है बिना खाद्य पंजीयन अथवा अनुज्ञप्ति व्यवसाय संचालन पाए जाने पर जुर्माने का प्रावधान है।
जिसके लिए खाद्य सुरक्षा प्रशासन जिला झाबुआ के द्वारा विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर रविवार को बामनिया में खाद्य दिनांक 16 अक्टूबर 2022 को प्रातः 11:00 बजे से खाद्य पंजीयन अनुज्ञप्ति शिविर का आयोजन किया जा रहा है जिसमें प्रातः 11:00 बजे से 3:00 बजे तक पंजीयन अथवा अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन प्राप्त किए जाएंगे एवं 4:00 से 5:00 बजे के मध्य पंजीयन अनुज्ञप्ति वितरण किया जाएगा।
उक्त जानकारी जिला खाद्य अधिकारी राहुलसिंह अलावा देते हुए बताया कि उपरोक्त लिखित समस्त व्यवसाई उक्त शिविर में प्रातः 11:00 बजे कार्यालय ग्राम पंचायत बामनिया में उपस्थित होकर प्रोपराइटर के फोटो एवं आधार कार्ड लेकर आए।


