सिद्धार्थ कांकरिया @ थांदला
झाबुआ। बुधवार को कलेक्टर नेहा मीना द्वारा प्राथमिक विद्यालय गडवाड़ा संकुल केंद्र शासकीय कन्या उ.मा. वि. झाबुआ का आकस्मिक निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के दौरान प्राथमिक शिक्षिका अनीता बामनिया बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर शिक्षिका को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार कलेक्टर के निर्देशानुसार सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग निशा मेहरा द्वारा प्राथमिक शिक्षिका अनीता बामनिया को प्राथमिक विद्यालय गडवाड़ा संकुल केंद्र शासकीय उ.मा.वि झाबुआ में बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने एवं शासकीय कार्य में लापरवाही व उदासीनता के चलते( म.प्र ) सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के प्रावधानों के तहत प्राथमिक शिक्षिका अनीता बामनिया को प्राथमिक विद्यालय से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।
निलंबन अवधि में प्राथमिक शिक्षिका अनीता बामनिया का मुख्यालय खंड शिक्षा कार्यालय विकासखंड रामा में नियत किया गया हैं। निलंबन काल में शिक्षिका को मूलभूत नियम 53 के अधीन विधिवत जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।


