सिद्धार्थ कांकरिया @ थांदला
झाबुआ। घर पर अकेली 16 वर्षीय बालिका को बहला फुसलाकर ले जाने वाले एक आरोपी को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश झाबुआ द्वारा 20 वर्ष का सश्रम कारावास और पांच हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है।
जानकारी के अनुसार फरियादी बिलीडोज झाबुआ में बन रहे नवनिर्मित भवन में चौकीदारी का काम करता था। फरियादी के साथ उसकी 16 वर्षीय बेटी भी रहती थी। फरियादी किसी कार्य हेतु बाहर गया था , इस दौरान घर पर 16 वर्षीय बेटी अकेली थी।
घटना दिनांक 12/02/2023 को आरोपी राजू पिता फत्ता मेड़ा उम्र 22 वर्ष द्वारा उक्त बालिका को बहला फुसलाकर ले गया। आरोपी पर धारा 376 (2N) आईपीसी एवं 5/6 पॉस्को एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर दोषी सिद्ध होने पर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश झाबुआ सुभाष सुनहरे द्वारा आरोपी राजू पिता फत्ता मेड़ा को 20 वर्ष का सश्रम कारावास और पांच हजार के अर्थ दंड से दंडित किया गया हैं।
प्रकरण का प्रतिनिधित्व मनीषा मुवेल, विशेष लोक अभियोजक द्वारा किया गया। वहीं प्रकरण की विवेचना उप निरीक्षक सुनीता चौहान द्वारा की गई।


